सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह पर अपने फैसले की समीक्षा करने की मांग करने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है. जस्टिस बीआर गवई की अगुवाई वाली पांच जजों की पीठ ने कहा कि मूल फैसले में कोई गलती नहीं थी.
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