मैरिटल रेप पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है. इसमें साफ कहा है कि पति को पत्नी की सहमति का उल्लंघन करने का अधिकार नहीं है लेकिन मैरिटल रेप को अपराध की श्रेणी में लाने की कोई जरूरत नहीं.
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