Bihar Reservation Supreme Court: आरक्षण बढ़ाने की याचिका को खारिज करते हुए पटना हाईकोर्ट ने कहा था कि न केवल राज्य में सार्वजनिक रोजगार में पिछड़े समुदायों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व है, बल्कि इस बात पर भी जोर दिया कि राज्य सरकार ने आरक्षण प्रतिशत बढ़ाने से पहले कोई गहन अध्ययन या विश्लेषण करने का प्रयास नहीं किया.
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