Karnataka High Court: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 12 जनवरी के अपने फैसले में कहा, 'अधिनियम की धारा 11 अमान्य विवाहों से संबद्ध है. अधिनियम यह प्रावधान करता है कि इसके लागू होने के बाद किया गया कोई भी विवाह अमान्य होगा.'
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