केंद्र (Central Government) ने उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) से कहा है कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) के प्रमुख का कार्यकाल जनहित में बढ़ाया गया है क्योंकि अनेक मामले अहम स्तर पर हैं और उनके उचित तथा त्वरित निस्तारण के लिए अधिकारियों की निरंतरता जरूरी है.
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