Delhi News, Delhi High Court News: अदालत ने 18 अगस्त को दिए अपने आदेश में कहा, ‘‘किसी महिला का गर्भवती होना उसकी विशेष परिस्थितियां हैं और हिरासत में बच्चे का जन्म होना न केवल मां के लिए पीड़ादायक होगा, बल्कि बच्चे पर भी इसका हमेशा के लिए प्रतिकूल असर होगा, खासकर जब भी उसके जन्म के बारे में सवाल किया जाएगा.
from Latest News देश News18 हिंदी https://ift.tt/vfOQeUz
0 Comments