सहमति से संबंधों में पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ के वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

अदालत ने आरोपी को राहत दे दी, जिसने दावा किया था कि उसके खिलाफ बाल शोषण संबंधी कानून के प्रावधानों का इस्तेमाल करने के लिए लड़की अपनी सुविधा से जन्म की तारीख बता रही है.

from Latest News देश News18 हिंदी https://ift.tt/VvOjo9H

Post a Comment

0 Comments