केरल हाईकोर्ट (Kerala High Court) ने शुक्रवार को कहा कि प्रथम दृष्टया, मेरी राय है कि मॉल को पार्किंग शुल्क लेने का अधिकार नहीं है. कोर्ट ने यह टिप्पणी एर्नाकुलम के प्रसिद्ध लुलु इंटरनेशनल शॉपिंग मॉल द्वारा अपने ग्राहकों से पार्किंग शुल्क लेने का आरोप लगाने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान कही.
from Latest News देश News18 हिंदी https://ift.tt/3Fzxhtv
0 Comments