पंजाब स्थित मोहाली थाना पुलिस की अपराध शाखा ने NDPS कानून के तहत शिअद नेता बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ 49 पन्नों की प्राथमिकी दर्ज की है. प्राथमिकी में धारा 25 (अपराध करने के लिए अपने परिसर का उपयोग करने देने की सजा), 27ए (मादक पदार्थ की खरीद, बिक्री, उत्पादन, विनिर्माण, भंडारण, परिवहन, उपयोग, आयात या निर्यात) और 29 (अपराध की योजना बनाना या उसके लिए उकसाना) शामिल हैं.
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