'स्किन टू स्किन': पॉक्सो एक्ट में विवादित आदेश देने वाली जज का होगा डिमोशन! SC ने लिया यह फैसला

Supreme Court Collegium Update: जस्टिस गनेदीवाला की तरफ से दिए गए दो फैसलों का अर्थ निकलता है कि अगर 'कोई सीधा शारीरिक संपर्क यानि स्किन टू स्किन' नहीं हुआ है, तो वह . एक्ट की धारा 7 के तहत यौन उत्पीड़न अपराध नहीं है. नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट ने नागपुर बेंच की तरफ से सुनाए गए दो फैसलों को रद्द कर दिया था. महाराष्ट्र के अमरावति जिले के पाराटवाड़ा में 1969 में जन्मीं जस्टिस गनेदीवाला को साल 2007 में जिला न्यायाधीश बनाया गया था. साल 2019 में उन्हें नागपुर में बॉम्बे हाईकोर्ट का अतिरिक्त न्यायाधीश बनाया गया.

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