सुप्रीम कोर्ट में केंद्र की दलील, बेलगाम विदेशी चंदा प्राप्त करना मौलिक अधिकार नहीं

केंद्र सरकार (Central Government) ने विदेशी चंदा (विनियमन) अधिनियम, 2010 में किए गए संशोधनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करने की उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) से मांग करते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि बिना किसी विनियमन के ‘बेलगाम विदेशी चंदा’ प्राप्त करना मौलिक अधिकार नहीं है.

from Latest News देश News18 हिंदी https://ift.tt/3B1MXUf

Post a Comment

0 Comments