अदालत सत्तारूढ़ द्रमुक की याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें कहा गया है कि 2021-22 के लिए मेडिकल की पढ़ाई में अखिल भारतीय आरक्षण योजना (एआईक्यू) के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण को क्रियान्वित न करने के लिए केंद्र सरकार को दंडित किया जाना चाहिए.
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