Allahabad High Court News: हाईकोर्ट ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्ची के शरीर पर कई चोटें होना, पैर की हड्डी टूटना, पसली दबी होना, शरीर के अंग गायब होने का खुलासा किया गया है. कोर्ट ने इसे बेहद जघन्य अपराध करार देते हुए कहा कि जमानत पर रिहा करने का कोई औचित्य नहीं है.
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