याचिका में कोर्ट द्वारा स्थायी कमीशन देने के फैसले को लागू नहीं किए जाने की बात कही गई है. सुप्रीम कोर्ट ने 17 फरवरी, 2020 को दिए अपने फैसले में सभी सेवारत शॉर्ट सर्विस कमीशन महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन प्रदान करने को कहा था.
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