कोई नागरिक सरकार से असहमत हो सकता है, अभिव्यक्ति और ग्लोबल ऑडियंस पाने की आज़ादी (Freedom of Expression) छीनी नहीं जा सकती, पुलिस के पास थ्योरीज़ तो हैं, सबूत नहीं... दिल्ली सेशन कोर्ट के अहम आदेश को समझें...
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