राष्ट्रपति (President of India) किसी बिल को पास करने के लिए बाध्य नहीं होता. आपको उस घटना के बारे में भी बताते हैं, जब राष्ट्रपति ने अपने विशेष अधिकार का प्रयोग किया था और संसद (Parliament of India) द्वारा पास बिल को रोक दिया था.
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