E-invoicing of GST compulsory 1st Oct-माल भेजने के लिए ऑनलाइन बिल या ई-वे बिल अनिवार्य किए जाने के बाद अब सरकार सामान के बिल भी ऑनलाइन करने जा रही है. यह व्यवस्था 1 अक्टूबर से लागू की जाएगी. इतना ही नहीं, यह बिल सरकार के सॉफ्टवेयर पर ही जारी होंगे.
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