गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) की ओर से जारी आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कंटेनमेंट जोन (Containment Zones) के बाहर ही धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल्स, ऑफिस और होटल खोलने की इजाजत होगी.
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