सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Electronics and Information Technology) ने आईटी कानून और नियमों की धारा 69ए के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए 59 चाइनीज ऐप (59 Chinese Apps Banned) पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया.
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