सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि इस तथ्य के बारे में कोई विवाद नहीं है कि यौन उत्पीड़न की याचिकाकर्ता की शिकायत प्रक्रिया संबंधी अज्ञानता और विभाग में उसके वरिष्ठ अधिकारियों के रवैये को दिखाती है.
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