कैबिनेट ने PM-Kisan Scheme के तहत 1 अप्रैल, 2020 से असम एवं मेघालय राज्यों तथा जम्मू-कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों के लाभार्थियों के संबंध में डेटा की आधार सीडिंग की अनिवार्य आवश्यकता में ढील के विस्तार को मंजूरी दी.
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