गृह मंत्रालय की तरफ से जारी हुए आदेश के मुताबिक नगरपालिका निगमों और नगर पालिकाओं की सीमा के भीतर पड़ने वाली दुकानों और अकेली दुकानों (शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से इतर स्थित दुकानों) को खोलने की इजाजत दे दी गई है.
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