गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक देश में 25 अप्रैल से खुलने वाली दुकानों में 50 फीसदी कर्मचारी ही काम कर पाएंगे. इन सभी को मास्क पहनना जरूरी होगा. इसके साथ ही उन्हें सोशल डिस्टेसिंग का पालन करना होगा.
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