श्रम मंत्रालय ने 20 फरवरी, 2020 को एक अधिसूचना में कहा कि कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) योजना के तहत उन पेंशनभोगियों को ज्यादा पेंशन मिलेगी जिन्होंने सेवानिवृत्ति के 15 साल बाद पूरी पेंशन को निकालने की सुविधा को ऑप्ट किया है.
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